हिमाचल न्यूज मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की ड्यूटी में तैनात व्यक्ति अनुपस्थित मतदाता के रूप में पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे। सुविधा के लिए आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों को नोडल अधिकारियों की ओर से प्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा कि मतदान के दिन ड्यूटी पर तैनात हैं। उन्हें संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास 12 मई तक फार्म 12डी जमा करवाना होगा। नोडल अधिकारी इसे संबंधित रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी को प्रेषित करेंगे। नोडल अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में उन्होंने यह जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अनुपस्थित मतदाताओं को फार्म पर हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा। पोस्टल बैलेट सेंटर पर तैनात राजपत्रित अधिकारी सत्यापित करेंगे। पोस्टल बैलेट सेंटर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में तीन दिन तक खोले जाएंगे। पोस्टल बैलेट सेंटर के अलावा इस प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूर्ण करने के लिए विशेष सहायक रिटर्निंग आफिसर को नामित किया जाएगा।आवश्यक सेवाओं में तैनात सभी व्यक्ति, जिन्होंने डाक मतपत्र श्रेणी के लिए आवेदन किया है, उन्हें पीवीसी स्थल के पूरे पते, तिथि और समय के बारे में एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
अनुपस्थित मतदाता आवेदन स्वीकृत होने के बाद पीवीसी के अलावा और कहीं पर मतदान नहीं कर सकते।पिछले विस चुनाव में आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों के लिए 1181 पोस्टल बैलेट जारी किए थे। इनमें 872 प्राप्त हुए।