हिमाचल अपडेट ,हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम मंडी वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिला मंडी के अनुसूचित जाति व जनजाति से संबंधित युवक व युवतियों को निगम की दलित वर्ग व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आवेदन किसी भी कार्य दिवस पर निगम कार्यालय मंडी में 20 सितंबर तक जमा करवाना होगा।
जिला प्रबंधक अनुसूचित जाति व जनजाति विकास निगम नीलम कुमारी ने बताया कि योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर प्रशिक्षण, मोटर ड्राइविंग, मोटर मकैनिक, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डिंग वर्क्स, ब्यूटीशियन, हथकरघा, कटिंग टेलरिंग, शू-मेकिंग, बैम्बू वर्क, पलम्बर, कारपेंटर, बारबर, स्टील फैब्रिकेशन, इलेक्ट्रिक रिपेयर और फोम का सामान बनाने में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए शैक्षणिक योग्यता बारहवीं पास, मोटर ड्राइविंग, मोटर मैकेनिक व इलेक्ट्रीशियन के लिए दसवीं पास तथा अन्य व्यवसायों के लिए आठवीं पास होनी अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदक जिला मंडी का स्थायी निवासी होना चाहिए। वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए। परिवार की समस्त साधनों से सालाना आय 35 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए या वह आईआरडीपी या बीपीएल परिवार से हो। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक ने बेरोजगारी भत्ता या कौशल विकास भत्ता प्राप्त न किया हो उसका भी शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ लगाना होगा।
उन्होंने बताया कि इस बारे अधिक जानकारी हेतु जिला प्रबंधक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम मंडी के कार्यालय में या निगम की वैवसाईट http://himachalservices.nic.in/hpscstdc पर प्राप्त की जा सकती है।