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दो आरोपियों को अतिरिक्त सत्र न्यायलय कुल्लू ने दी 7 साल कारावास और 1000/- जुर्माने की सज़ा

 
कुल्लू अपडेट, अतिरिक्त सत्र न्यायलय कुल्लू द्वारा 302 भारतीय दण्ड़ संहिता के अभियोग में फैंसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास व जुर्माने से दण्ड़ित किया गया है। अभियोग संख्या 121/2015   दिनांक 31/07/2015 अधीन धारा 302 भारतीय संहिता पुलिस थाना मनाली  में अतिरिक्त सत्र न्यायलय कुल्लू ने आरोपी ठाकुर दास पुत्र टेक राम  निवासी गांव कुकड़ी डाकघर फोजल तहसील मनाली जिला कुल्लू  हि0 प्र0 तथा धर्म चंद पुत्र श्री मनी राम निवासी गांव  काथी डाकघर फोजल तहसील मनाली जिला कुल्लू को दोषी करार देते हुए 7 साल की कठोर कारावास और 1000/- जुर्माने की सज़ा सुनाई है।

Kullu Update
Author: Kullu Update

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