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महिला कुक,हेल्पर को मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत 180 दिन के मातृत्व अवकाश का लाभ देगी सरकार

हिमाचल अपडेट , मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि समाज का समग्र विकास तभी संभव है, जब कमजोर और पिछड़े वर्ग के साथ महिलाओं और बच्चों का भी समावेशी विकास हो। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की दिशा में कार्य करते हुए राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में कार्यरत 17,889 महिला कुक कम हेल्पर को मातृत्व लाभ अधिनियम, 1962 के तहत 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि महिला कुक के लिए शिक्षा विभाग पहले इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन वर्तमान सरकार ने शिशु और मातृ कल्याण को ध्यान में रखते हुए लंबे समय से चली आ रही मूलभूत मांग को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार सत्ता संभालने के हर वर्ग का होगा कल्याण सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखते हुए काम का रही है। सत्ता संभालते की कर्मचारी हित में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। पहले दिन से ही कर्मचारियों और श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पुरानी पेंशन बहाल करना सरकार का ऐतिहासिक फैसला था।इससे एक लाख 36 हजार कर्मचारियों को लाभ मिला है। कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करना और उनके बुढ़ापे को सम्मानजनक बनाना सरकार का ध्येय है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान पर विशेष ध्यान दिया है। राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्राथमिकता प्रदान की है।सरकार ने इन वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए महत्त्वाकांक्षी योजनाएं आरंभ की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी बढ़ाने के साथ शिक्षा विभाग के अशंकालिक जलवाहकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं, मिड-डे मील कर्मियों, जलशक्ति विभाग के बहुउद्देश्यीय कर्मियों, पैरा फिटर एवं पंप ऑपरेटरों, पंचायत और राजस्व चौकीदारों के मानदेय में अनेक बढ़ोतरी की है।

Kullu Update
Author: Kullu Update

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