कुल्लू अपडेट, मादक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत दो अभियोगों में फैंसला सुनाते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए कारावास व जुर्माने से दण्ड़ित किया। अभियोग संख्या 149/2018 दिनांक 24/07/2018 अधीन 20 of ND&PS Act पुलिस थाना भुन्तर में अतिरिक्त जिला एव सत्र न्यायालय कुल्लू द्वारा आरोपी गिरधारी लाल पुत्र श्री थापी सिंह निवासी बरशादी डाकघर मदना सब तहसील सैंज जिला कुल्लू को दोषी करार देते हुए एक साल की कारावास तथा 5000/- रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई ।
2. अभियोग संख्या 132/2019 दिनांक 04/11/2019 अधीन धारा 20 of ND&PS Act पुलिस थाना आनी माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय I किन्नौर स्थित रामपुर द्वारा आरोपी (1)चेत राम पुत्र श्री कालू राम निवासी करशाई डाकघर विन्नी तहसील छतरी जिला मण्ड़ी (2) जगदेव पुत्र श्री मणी राम टिपरी डाकघर डैहर तहसील आनी जिला कुल्लू (3) शरण दास पुत्र श्री फकीर चंद निवासी गांव कड्रिना डाकघर लगोठी तहसील आनी जिला कुल्लू को दोषी करार देते हुए एक साल कारावास तथा 10000/- रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
Author: Kullu Update
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