कुल्लू अपडेट , कुल्लू जिले के डोभी में पैराग्लाइडिंग साइट पर पैराग्लाइडर से गिरकर पर्यटक महिला की मौत के मामले में पर्यटन विभाग ने विभागीय जांच में पैराग्लाइडर पायलट द्वारा लापरवाही बरतने पर पायलट और ऑप्रेटर का लाइसैंस रद्द कर दिया है। इससे पूर्व विभाग ने पायलट और ऑप्रेटर के लाइसैंस सस्पैंड किए थे। अब दोनों के लाइसैंस को रद्द कर उन्हें जमा करने को कहा गया है। इसके लिए जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने आदेश जारी किए हैं। विभागीय जांच में भी लापरवाही पाई गई है। उधर, पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। इस मामले में एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला मैजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं। पायलट राहुल सिंह गांव ललोट, तहसील मुलथान (कांगड़ा) व ऑप्रेटर घनश्याम नेगी कुल्लू का रहने वाला है। रविवार को पैराग्लाइडिंग के दौरान नव्या पत्नी पी साई मोहन निवासी मकान नंबर-173 शिल्पा बी रुंदावना कालोनी जहीराबाद जिला सांगा रीडी तेलंगाना की घर की छत पर गिरने से मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे का कारण सेफ्टी बैल्ट खुलना बताया गया है।
ठीक ढंग से नहीं बांधी थी सेफ्टी बैल्ट :- यह भी पता चला है कि पायलट ने ठीक ढंग से सेफ्टी बैल्ट नहीं बांधी थी। उड़ान के दो मिनट बाद ही पैराग्लाइडर से महिला पर्यटक छिटक गई थी। जिला पर्यटन विकास अधिकारी कुल्लू सुनयना शर्मा ने कहा कि 11 फरवरी को डोभी पैराग्लाइडिंग साइट पर हादसे में महिला पर्यटक की मौत हुई थी। इस मामले में विभाग की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मानवीय भूल के चलते हादसा हुआ है। उन्होंने कहा कि साइट, ऑप्रेटर व पायलट रजिस्टर था। विभाग की ओर से पायलट और ऑप्रेटर का लाइसैंस रद्द कर दिया गया है। लाइसैंस जमा करने के लिए विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि डोभी पैराग्लाइडिंग साइट पर एसोसिएशन को रैगुलेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी और इस हादसे के बाद वहां पर कमी पाई गई थी जिसके बाद से पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मार्शल तैनात किया जाएगा और टैक्नीकल कमेटी द्वारा रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद ही पैराग्लाइडिंग पर टैक्नीकल कमेटी निर्णय लेगी।