हिमाचल न्यूज़, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने बताया कि 21-लाहौल एवं स्पिति (अ०ज०जा०) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी छूटे हुए पात्र नागरिक जिन्होंने दिनांक 01 अप्रैल 2024 को अपनी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है अपना अथवा अपने परिवार के पात्र व्यक्ति का नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज करवाने हेतु अपना आवेदन प्रारूप-6 पर भरकर सम्बन्धित बीएलओ के माध्यम से निर्वाचक रजिस्टीकरण अधिकारी (एसडीएम) लाहौल स्थित केलांग के पास 4 मई 2024 तक जमा करवा सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल कुमार ने यह भी बताया कि कोई भी मतदाता फोटोयुक्त मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टियों को निवास स्थान स्थानांतरण (विधान सभा क्षेत्र के भीतर या बाहर) करवाने हेतु प्रारूप-8 का प्रयोग कर सकते हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान मतदाता सूचियों में कोई भी पात्र नागरिक अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि इन्टरनेट वेबसाईट http://ceohimachal.nic.in में भी कर सकता है। वेब-साईट व राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) पर भी ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है।
जिसमें इन्टरनेट के माध्यम से on-line फार्म नाम दर्ज करने तथा स्थानांतरण हेतु भरे जा सकते है।




