हिमाचल न्यूज , पंजाब में काम करने वाले हिमाचल के वोटरों को 1 जून को वोट डालने के लिए विशेष छुट्टी की घोषणा की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि पंजाब राज्य के सरकारी दफ्तरों, बोर्डों-कारपोरेशन और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाले सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से यदि कोई हिमाचल का वोटर है तो वह वोट डालने के लिए अपना वोटर कार्ड पेश करके संबंधित अथॉरिटी से 1 जून की विशेष छुट्टी ले सकेगा। यह छुट्टी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के छुट्टियों के खाते में से नहीं काटी जाएगी।
पंजाब सरकार ने जारी की अधिसूचना :- इस संबंध में पंजाब सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के वोटरों को भी वोट डालने के लिए जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा 135बी (1) के मुताबिक 01-06- 2024 को सवैतनिक छुट्टी घोषित की गई है।
Author: Kullu Update
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