हिमाचल न्यूज ,हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को तीन निर्दलीय विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा सचिवालय, विधानसभा अध्यक्ष और सचिव को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। अब अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। अदालत में निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आशीष शर्मा की ओर से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंद्र सिंह पेश हुए। तीनों ने हाईकोर्ट में इस्तीफा मंजूर न करने को लेकर याचिका दायर की है। कोर्ट ने निर्दलीय विधायकों के वकील से पूछा कि इस्तीफा देने का क्या कोई कारण है। इस पर अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी इच्छा से विधानसभा सचिव को अपने-अपने इस्तीफे सौंपे हैं। अगर निर्दलीय विधायक स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के इस्तीफा सौंपता है तो विधानसभा अध्यक्ष को उसे स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि इस्तीफे स्वीकार करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को आदेश दिए जाएं। अदालत ने वकील की दलीलों को सुनने के बाद विधानसभा सचिवालय सहित विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव को नोटिस जारी करते हुए अपना जवाब दायर करने के लिए कहा। तीनों निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आशीष शर्मा ने 22 मार्च को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफे दिए थे, जो विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूर नहीं किए। इस्तीफा देने वाले विधायकों में होशियार सिंह देहरा, केएल ठाकुर नालागढ़ और आशीष शर्मा हमीरपुर से हैं।




