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सभी प्रवासी कामगारों व आगन्तुकों की पहचान की पुष्टि व रिकॉर्ड रखना अनिवार्य-आशुतोष गर्ग 

कुल्लू अपडेट,जिला दंडाधिकारी कुल्लू आशुतोष गर्ग द्वारा आदेश पारित किए गए हैं कि कोई भी नियोक्ता, ठेकेदार अथवा व्यापारी किसी भी प्रवासी श्रमिक को छोटे कार्यों, सेवाओं अथवा ठेके के कार्यों में तब तक नहीं लगाएगा जब तक की उनके पहचान से संबंधित पुष्टि पासपोर्ट साइज की फोटो के साथ संबंधित क्षेत्र के एसएचओ से नहीं करवाई जाती।
आदेश में कहा गया है कि सभी  मकानमालिकों द्वारा अपने किरायेदारों से संबंधित सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन में देना सुनिश्चित किया जाएl
पारित आदेशानुसार सभी होटल, होमस्टे, गेस्ट हाउस मालिकों को अनिवार्य रूप से अपने आगंतुकों तथा अतिथियों  की पहचान से संबंधित दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, एपिक कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मोबाइल नंबर इत्यादि अपने रिकॉर्ड में रखने होंगे। आदेश की अवहेलना करना दंडनीय अपराध होगा।

Kullu Update
Author: Kullu Update

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