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शिव मंदिर कुंजा से मूर्तियों के चोरी के मामले में दोषी को 3 वर्ष कैद और 8000 रुपये जुर्माना

हिमाचल न्यूज ,अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पांवटा साहिब कोर्ट-एक के न्यायाधीश विकास गुप्ता ने सोमवार को चोरी के एक मामले में सजा सुनाई है। 16 मार्च 2019 को शिव मंदिर कुंजा मतरालियों में चोरी की वारदात हुई थी। इस मामले के आरोपी ने मंदिर से मूर्तियां चोरी की थीं। आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने दोषी को तीन वर्ष की कैद और कुल 8000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता बस्ती राम पुत्र केदार सिंह निवासी ग्राम मतरालियों तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर ने पांवटा पुलिस थाना में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें कहा कि 16 मार्च 2019 को मंदिर परिसर के भीतर से दो मूर्तियां गणेश भगवान, माता लक्ष्मी जी जो कि पंच धातु की बनी थी चोरी हो गई थीं। शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने जांच शुरू की। इस मामले के आरोपी विकास (24) निवासी धौलाकुआं पांवटा साहिब के खिलाफ दस गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत में आरोप सिद्ध होने पर दोषी विकास को धारा-457 के तहत 3 वर्ष कैद व 5000 जुर्माना तथा धारा 380 आईपीसी के तहत 2 वर्ष कैद व 3000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा की ओर से की गई।

Kullu Update
Author: Kullu Update

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