कुल्लू अपडेट ,जिला पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम के अंतर्गत पुलिस थाना केलांग की टीम ने दिनांक 15 जून की रात को गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए दारचा में संगे लामा पुत्र हेमा तेंजीन लामा निवासी हेलाम्बु सिद्धूपालचौक आंचल बागमती नेपाल द्वारा चलाए जा रहे ढाबा में औचक छापामारी की गई तथा गवाहों की मौजूदगी में संगे लामा के ढाबे व स्टोर की तलाशी ली, तलाशी के दौरान संगे लामा के ढाबे व स्टोर से कोई शराब नहीं मिली, हालांकि 236 लीटर डीजल जो 10 अलग-अलग कैनी में भरा गया था, और 40 लीटर पेट्रोल सांगे लामा के अनन्य और सचेत कब्जे से बरामद किया गया, जिसके संबंध में उसने मौके पर कोई लाइसेंस या परमिट पेश नहीं किया।
गौरतलब है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत पेट्रोलियम और संबंधित उत्पादों को भी आवश्यक वस्तुओं के रूप में अधिसूचित किया गया है और इसका उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि उक्त अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचनाओं के तहत नियंत्रण किया जाता है, तथा निहित शर्तों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन कानूनी अपराध है।
जो उपरोक्त मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत पुलिस थाना केलांग में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
पुलिस अधीक्षक , मयंक चौधरी, IPS जिला लाहौल-स्पिति ने पुलिस थाना केलांग द्वारा 15 जून की रात को की गई कार्यवाही के संदर्भ में थाना प्रभारी SI अर्जुन सिंह की सराहना की है। थाना केलांग की टीम द्वारा इस दौरान 02 अभियोग दर्ज किये गये हैं, जिसमें एक HP Excise Act के तहत दर्ज अभियोग में कुल 35 लिटर अवैध शराब जब्त किया गया है, जो कि जिला लाहौल स्पिति पुलिस द्वारा पिछले कुछ बर्षों मे पकड़ी गई सबसे अधिक नाजायज शराब की खेप है, तथा दूसरा अभियोग The Essential commodity Act के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें 236 लीटर डीजल और 40 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया है, जो 2018 के बाद अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही है।



